दुर्ग, 17 मई 2025
छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत सुपेला थाना क्षेत्र से एक बांग्लादेशी महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और थाना सुपेला की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी सफलता मिली।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शाहीदा खातून उर्फ ज्योति और मोहम्मद रासेल शेख के रूप में हुई है। दोनों ने वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रहना जारी रखा और नाम बदलकर ज्योति रासेल शेख और रासेल शेख के नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाकर सुपेला के कांट्रेक्टर कॉलोनी क्षेत्र में रह रहे थे।
एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला और पुरुष संदिग्ध रूप से बंगाल या बांग्लादेश से आकर यहां रह रहे हैं। जांच में पता चला कि शाहीदा खातून ने वर्ष 2009 में बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत प्रवेश किया और बाद में मोहम्मद रासेल से विवाह कर भारत में रहने लगी। दोनों ने नवी मुंबई में रहकर फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाए और फिर भिलाई में आकर निवास शुरू किया।
दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक, और अन्य दस्तावेज बनवाए थे। यही नहीं, वे इंटरनेट कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से बांग्लादेश स्थित परिजनों से लगातार संपर्क में भी थे।
दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023, विदेशी नागरिक अधिनियम 1946, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967, और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उन्हें 16 मई को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
इस कार्रवाई में एसटीएफ प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी, निरीक्षक राजेश मिश्रा, निरीक्षक विजय यादव, सउनि रमेश सिन्हा, पंकज चतुर्वेदी और संतोष गुप्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के विरुद्ध एसटीएफ की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।