प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 17 सितंबर 2025

बलौदाबाजार खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेलवे परियोजना की 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 किमी) के भू-अर्जन के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार ने प्रभावित गांवों की कुछ जमीनों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं।
आदेश के अनुसार, बलौदाबाजार और पलारी के 36 गांवों में जिन खसरा नंबरों पर पहले रोक लगी थी, उन्हें अब खरीदी-बिक्री, नामांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन (डायवर्जन), निर्माण कार्य और अन्य लाभप्रद कार्यों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि, खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर की परिधि वाले भू-भाग पर रोक अब भी जारी रहेगी।
बलौदाबाजार अनुभाग के ग्राम धनगांव, ताराशिव, अमलकुंडा, मिश्राइनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, छुईहा, पनगांव, मगरछबा, सकरी, गोडखपरी, दशरमा, रिसदा, पुरैन, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी और भरूवाडीह तथा पलारी अनुभाग के ग्राम सैहा, गूमा, गिटकेरा, अमलीडीह, चुचरूगंपुर, छिराही, गाड़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह और जारा शामिल हैं।
राजस्व अनुभाग में अब रोक हटाए गए खसरा नंबरों की सूची उपलब्ध है, जिससे स्थानीय लोगों को भूमि संबंधित गतिविधियों में आसानी होगी।





