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शराब घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई : पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास समेत 30 आरोपियों की 38.21 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त, मामले में कई बड़े चेहरे जेल में बंद

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 05 जनवरी 2026

शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के साथ 30 अन्य अधिकारियों की 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। इसमें 78 अचल संपत्तियां शामिल हैं। जिनमें आलीशान बंगले, प्रीमियम कॉम्प्लेक्स में फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और विशाल कृषि भूमि शामिल हैं। इसके अलावा, 197 चल संपत्तियां भी शामिल हैं। ED के मुताबिक इस घोटाले से राज्य के खजाने को 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

ईडी ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने आईएएस निरंजन दास (तत्कालीन आबकारी आयुक्त) और 30 अन्य आबकारी अधिकारियों की लगभग 38.21 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की चल रही जांच का हिस्सा है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को 2,800 करोड़ रुपये (आगे के खुलासों के आधार पर संशोधित गणना) से अधिक का नुकसान हुआ।

38.21 करोड़ रुपये मूल्य की अटैच ये सम्पत्तियां हैं शामिल

अचल संपत्तियां (21,64,65,015 रुपये) 78 संपत्तियां जिनमें आलीशान बंगले, प्रीमियम कॉम्प्लेक्स में फ्लैट, व्यावसायिक दुकानें और विस्तृत कृषि भूमि शामिल हैं। चल संपत्तियां (16,56,54,717 रुपये) 197 वस्तुएं जिनमें उच्च मूल्य की सावधि जमा (एफडी), कई बैंक खातों में शेष राशि, जीवन बीमा पॉलिसियां और इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों का विविध पोर्टफोलियो शामिल है।

सिंडिकेट बनाकर किया भ्रष्टाचार

ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि वरिष्ठ नौकरशाहों और राजनीतिक हस्तियों से जुड़े एक आपराधिक सिंडिकेट ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। निरंजन दास (तत्कालीन आबकारी आयुक्त) और अरुण पति त्रिपाठी (तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएसएमसीएल) ने एक समानांतर आबकारी प्रणाली चलाई, जिसने राज्य के नियंत्रणों को दरकिनार करते हुए भारी मात्रा में अवैध कमाई की। इस सिंडिकेट ने सरकारी दुकानों के जरिए अवैध, गैर-कानूनी देसी शराब बनाने और बेचने की “पार्ट-बी” योजना चलाई। इस अवैध शराब का उत्पादन और बिक्री नकली होलोग्राम और गैर-कानूनी बोतलों का इस्तेमाल करके की जाती थी और इसे सरकारी गोदामों को दरकिनार करते हुए सीधे शराब बनाने की भट्टियों से दुकानों तक पहुंचाया जाता था। यह धोखाधड़ी उक्त उत्पाद शुल्क अधिकाि की सक्रिय मिलीभगत और साजिश से की गई थी

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18 करोड़ रुपये से अधिक की अर्जित की पीओसी जांच में यह साबित हुआ कि आबकारी अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में पार्ट-बी शराब की बिक्री की अनुमति देने के लिए प्रति मामले 140 रुपये का निश्चित कमीशन दिया जाता था। अकेले निरंजन दास ने ही 18 करोड़ रुपये से अधिक की पीओसी अर्जित की, जिसके लिए उसे इस घोटाले को अंजाम देने में मदद करने के लिए प्रति माह 50 लाख रुपये की रिश्वत मिलती थी। कुल मिलाकर, 31 आबकारी अधिकारियों ने 89.56 करोड़ रुपये की पीओसी बटोरी/अर्जित की।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई रायपुर स्थित एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस जांच में पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और आरोपियों को इसके बराबर लाभमिला। वर्तमान कुर्की राज्य के राजस्व की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की गहरी मिलीभगत को उजागर करती है।

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By Desk

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