प्रमोद कुमार
रायपुर, 16 जनवरी 2026

राजधानी रायपुर की एनडीपीएस कोर्ट ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले में हिस्ट्रीशीटर रवि साहू उर्फ रवि बाबा और उसके पांच साथियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सजा पाए आरोपी:
रायपुर कोतवाली निवासी रवि साहू, अनील उर्फ अली जुल्फेकार, संजय उर्फ लेंडी जुल्फेकार, ओडिशा के बलांगीर जिले के गणेश बागर्ती, विक्रम शाह और प्रियवंत कुम्हार।
गिरफ्तारी की कहानी:
विशेष लोक अभियोजक भुवन लाल साहू ने बताया कि पुलिस ने 4 फरवरी 2025 को आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ था, जिसे वे बैग में रखकर ग्राहकों को बेच रहे थे।
कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी ठहराया और कड़ी सजा सुनाई।
यह फैसला न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है और छत्तीसगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई का संदेश देता है।





