सतीश शर्मा
रायपुर, 09 अप्रैल 2026

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को 3 माह की अंतरिम जमानत प्रदान की है। न्यायालय ने यह शर्त भी रखी है कि इस अवधि के दौरान वे रायपुर जिले की भौगोलिक सीमा में निवास नहीं करेंगे। केवल अधीनस्थ न्यायालय में पेश होने के लिए उन्हें जिले में प्रवेश की अनुमति होगी।
जानकारी के अनुसार, मामला 26 अक्टूबर 2025 का है जब रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को नुकसान पहुँचाया गया था। इसके बाद अमित बघेल घटनास्थल पर पहुंचे और समर्थकों के साथ हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प भी हुई थी।
अमित बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पैरवी की, जबकि आपतिकर्ता की ओर से सुनील ओटवानी और राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने कोर्ट में पक्ष रखा।
इस घटना के बाद अग्रवाल और सिंधी समाज के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए विभिन्न जिलों में FIR दर्ज कराई थी।



