20 Jun 2026, Sat

ट्रेन-स्टेशन पर नियम तोड़े तो खैर नहीं: बिना टिकट पर ₹500 जुर्माना, भीख मांगने वालों पर भी कार्रवाई

सतीश शर्मा 

दुर्ग-भिलाई, 20 जून 2026। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। नए संशोधित प्रावधानों के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने वालों पर पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। पहले जहां बिना टिकट यात्रा पर ₹250 का जुर्माना था, वहीं अब न्यूनतम ₹500 अतिरिक्त पेनाल्टी देनी होगी।

रेलवे अधिनियम, 1989 में जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत किए गए बदलावों के बाद ये नियम लागू किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को इसकी जानकारी देने के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं।

 

 

बिना टिकट यात्रा पर सख्ती

यदि कोई यात्री बिना वैध टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, पुरानी टिकट का दोबारा उपयोग करता है या टिकट संबंधी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उससे पूरा किराया वसूला जाएगा। इसके अलावा कम से कम ₹500 का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में मामला अदालत तक पहुंच सकता है।

महिला कोच में प्रवेश पर ₹2500 तक जुर्माना

महिलाओं के लिए आरक्षित कोच, सीट या केबिन में बिना अनुमति प्रवेश करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में ₹2500 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर यात्री को तुरंत कोच से बाहर किया जाएगा और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।

स्टेशन और ट्रेन में भीख मांगने पर रोक

रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशनों में भीख मांगने, बिना अनुमति सामान बेचने और फेरी लगाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नियम तोड़ने पर ₹2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।

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नशे में हंगामा किया तो कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति नशे की हालत में ट्रेन या स्टेशन परिसर में यात्रियों को परेशान करता है या रेलवे व्यवस्था में बाधा पहुंचाता है, तो उसे ट्रेन से उतारा जा सकता है। ऐसे मामलों में ₹1000 तक जुर्माना, अल्पकालिक जेल या सामुदायिक सेवा जैसी सजा भी दी जा सकती है।

थूकने और प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने पर भी पेनाल्टी

रेलवे परिसर में थूकना, अभद्र व्यवहार करना, प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करना या ट्रैक एवं यार्ड में बिना अनुमति जाना भी दंडनीय होगा। ऐसे मामलों में ₹500 तक का जुर्माना और गंभीर स्थिति में जेल की सजा का प्रावधान है।

खतरनाक सामान ले जाना पड़ेगा भारी

रेलवे ने खतरनाक और प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ सबसे कड़े नियम लागू किए हैं। ऐसे मामलों में सामान जब्त किया जा सकता है और न्यूनतम ₹10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। अदालत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक की सजा भी सुना सकती है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, रेलवे परिसरों में व्यवस्था बनाए रखना और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

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