रायपुर, 14 सितम्बर 2026

रायपुर पुलिस ने शहर के सेंट्रल जोन में बिना अनुमति तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और निर्धारित समय सीमा के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने पर दो लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।

सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के शोर प्रदूषण संबंधी निर्देशों के पालन के लिए सेंट्रल जोन के पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
13 सितंबर 2026 को सिविल लाइंस पुलिस ने जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला के पास राजेंद्र साहू और रूपेश पासी को निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए साउंड सिस्टम चलाते पकड़ा। पुलिस ने दोनों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत मामला दर्ज कर उनके वाहन जब्त कर लिए।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेंद्र साहू (24), निवासी रामनगर, चरौदा भिलाई, जिला दुर्ग और रूपेश पासी (33), निवासी पेंशनबाड़ा, आदिवासी छात्रावास के सामने, थाना कोतवाली क्षेत्र, रायपुर के रूप में हुई है।
सेंट्रल जोन पुलिस प्रशासन ने आयोजकों और साउंड सिस्टम संचालकों से अपील की है कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान निर्धारित ध्वनि स्तर और समय सीमा का सख्ती से पालन करें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जुलूस के बाद तेज आवाज में संगीत बजाने, सार्वजनिक स्थानों पर उपद्रव करने या शांति भंग करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




