घनश्याम सोनी
बलरामपुर, 25 दिसंबर 2020
नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। 31 दिसम्बर को नववर्ष स्वागत कार्यक्रम एवं बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में आगामी दिनों में आने वाले त्यौहारों को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किये है। इन कार्यक्रमों का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान में न किया जाये, कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाये, कार्यक्रम स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 200 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे, कार्यक्रम स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो। यह सुनिश्चित किया जावे एवं प्रवेश/निकासी द्वार टच फ्री मोड़ में हो, श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। कार्यक्रम के दौरान आयोजन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाये तथा वीडियोग्राफी करायी जाये ताकि कोई कोरोना संक्रमित होने पर कान्टेक्ट टेªसिंग किया जा सके। कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 12.30 बजे तक समाप्त किया जाये, छोटे बच्चों एवं अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों को आयोजन में शामिल न किया जाये, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के अनुक्रम में रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक हरित पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा, प्रत्येक कार्यक्रम आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया में यह जानकारी दें कि कोविड-19 के कारण कार्यक्रम वृहद् रूप से आयोजित नहीं किया जावेगा, ताकि लोगों की भीड़ न हो, कार्यक्रम आयोजन के दौरान किसी प्रकार का मंच/पंडाल न लगाया जाये, आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सोशल/फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाये, आयोजन के दौरान डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। दो छोटे साउण्ड बाक्स का उपयोग किया जाये, कोलाहल अधिनियम का पालन किया जाये, कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाईजर थर्मल स्क्रीनिंग, आॅक्सीमीटर, हैण्डवाॅस एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिये जाने की जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी, कार्यक्रम स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू इत्यादि उपयोग कर सार्वजनिक स्थल पर थूकना प्रतिबंधित है, बार/पब आदि के संबंध में आबकारी विभाग के द्वारा जारी आदेश/दिशा-निर्देश जिसके अंतर्गत विदेशी मदिरा एफएल3 होटल बार अनुज्ञप्ति दोपहर 12.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक पालन कराना अनिवार्य होगा, कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था किया जाये, कार्यक्रम आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाये,। किसी प्रकार के यातायात बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जाये, कार्यक्रम स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे, कार्यक्रम आयोजन स्थल पर एक रजिस्टर संधारित किया जाये, जिसमें उपस्थित हाने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पत्ता, मोबाईल नम्बर दर्ज किया जाये ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हाने पर कांटेक्ट टेªसिंग किया जाये, आयोजन के दौरान एनजीटी एवं शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप में पालन किया जाना होगा, नियमों को उल्लंघन करने पर समिति के सदस्य जिम्मेदार होंगे, इन सभी शर्तों के अतिरिक्त कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों/निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा, उपरोक्त किये गये किसी भी शर्तों का उल्लंघन अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजनकर्ता की होगी तथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।