ख़बर पर मुहर : रायपुर सहित इन जिलों में बढ़ा Lockdown, नये शर्तों के साथ जारी हुआ आदेश, राज्य सरकार का बड़ा फ़ैसला, राशन दुकानें खुलेंगी, पर इन नियमों को मानना होगा

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■ जिलों के कलेक्टर जारी करेंगे आदेश

■ राज्य सरकार का लॉक डाउन को लेकर फ़ैसला

प्रमोद मिश्रा, रायपुर | 4 मई, 2021

 

 

 

 

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ने की मीडिया24 न्यूज़ की खबर पर आखिरकार राज्य सरकार ने मुहर लगा दी है। हमने बताया था कि रायपुर के साथ ही कई जिलों में लॉकडाउन की तारीख बढ़ेगी, साथ ही कई नए नियम भी शामिल किए जाएंगे। ऐसे में राज्य सरकार ने आदेश जारी करके बड़ा फैसला लिया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने दो श्रेणियों में लॉकडाउन को बढ़ाकर नियमावली जारी की है। जिसके मुताबिक जहां रायपुर और दुर्ग को लेकर अलग नियम बनाए गए हैं। वहीं बाकी 26 जिलों में अलग नियम लागू होंगे। जिलों के कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को इस संबंधित आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है।

बतादें कि रायपुर और दुर्ग में 15 मई तक लॉक डाउन को बढ़ाया गया है। ऐसे में
केवल रायपुर और दुर्ग (26 जिले) को छोड़कर सभी जिलों के लिए नियम होंगे, उसके अनुसार-
■ कृषि क्षेत्र – बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही शुरु होगी।
■ किराना दुकानें खुल सकती हैं, पर होम डिलीवरी होगी।  (मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
■ शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
■ बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए – केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
■ डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
■ इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
■ एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी। 8. पेट्रोल पंप – सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
■ गैस एजेंसियां ​​- खोलना।
■ पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
■ आटा मिल्स (आटा चक्की)।
■ रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)
■ अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है। 14. फल और सब्जी के तोले, फेरे करते हुए।
■ सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है – पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।

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उपरोक्त को शाम 5.00 बजे तक अपने सामान्य शुरुआती घंटों के कारोबार से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं शाम 5.00 बजे के बाद अनुमति देने के लिए नहीं (पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को छोड़कर) माल, माल और गोदामों / गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा।

बतादें कि रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक ​​प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी)

रायपुर और दुर्ग के लिए, केवल 2 जिले में 1. उपरोक्त सभी उल्लिखित A के अनुसार। साथ ही निम्नलिखित छूट होगी जिनमें 2. स्टेशनरी की दुकानें। 3. वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें। 4. होटल और रेस्तरां – होम डिलीवरी। 5. निजी साइट पर निर्माण कार्य / गतिविधियाँ। 6. पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयाँ। 7. कपड़े धोने की सेवाएं के कार्य होंगे

वहीं बाकी जिले के लिये जारी आदेश

निम्नलिखित को खोला नहीं जाएगा-

1. बाजार 2. होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए) 3. मैरिज हॉल 4. मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट 5. सभी धार्मिक स्थल 6. कोचिंग क्लासेस 7. स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए) 8. पान और सिगरेट की तलब 9. शराब की दुकानें 10. टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे) 11. मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। 12. नाई की दुकानें 13. पार्क 14. मंडी – सभी प्रकार (निर्दिष्ट रात के समय लोडिंग / उतराई के लिए अपवाद) 15. जिम। 16. सभी प्रकार के विधानसभा / सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम।

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विवाह और अंतिम संस्कार कार्यों को केवल भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अनुमति दी जाती है।

वहीं जिलों के कलेक्टर कुछ देर में इससे सम्बंधित निर्देश जारी करेंगे।

 

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