उर्वशी मिश्रा
बलौदाबाजार 01 सितंबर 2021
कोरोना के कारण कई कामों की डेडलाइन्स बढाई गई है।ऐसे में जुर्माने से बचने के लिए 30 सितंबर से पहले इन 5 कामों को पूरा कर लेना बहुत जरूरी है।
आधार – पैन लिकिंग :
आधार से पैन को लिंक कराने की डेडलाइन्स 30सितम्बर तक बढ़ा दी गई है। इस अवधि तक आधार से पैन लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा,जिससे कई वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे डेडलाइन खत्म होने के बाद पैन को आधार से लिंक कराने के लिए ₹1000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
डीमैट अकाउंट की केवायसी :
बाजार नियामक सेबी ने डीमैट व ट्रेंडिंग अकाउंट की केवाईसी अपडेट कराने की डेडलाइन 30 सितंबर तक तय की है। इस अपडेट नहीं होने पर निवेशक स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग नहीं कर पाएंगे और अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा।
मोबाइल नंबर अपडेट :
1 अक्टूबर,2021 से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ऑटो डेबिट पर एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियम लागू हो जाएंगे। इसमें अलग-अलग पेमेंट के लिए ग्राहकों की मंजूरी लेनी होगी,इसलिए बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर अपडेट करा लें।
एडवांस टैक्स:
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त जमा कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। टैक्स देनदारी एक वित्त वर्ष में दस हजार से ज्यादा होने पर एडवांस टैक्स चुकाना होता है।एडवांस टैक्स नहीं चुकाने पर जुर्माना लगेगा।
आयकर रिटर्न:
2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है। इसके बाद रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना लगेगा। सालाना आय पांच लाख से कम होने पर एक हजार रुपए और इससे अधिक होने पर दस हजार जुर्माना लगता है।