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राजधानी में गरबा पर गाइडलाइन : रायपुर में 17 बिंदुओं में जारी हुई गरबा को लेकर गाइडलाइन, रात 10 बजे तक गरबा की अनुमति, कोविड वैक्सिनेशन का डबल डोज लगने पर हीं मिलेगी एंट्री

प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 08 अक्टूबर 2021

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गरबा को लेकर गाइडलाइन जारी किया गया है । आपको बताते चलें कि तकरीबन 2 साल बाद राजधानी में फिर से गरबा का आयोजन किया जाना है । इस बार जिला प्रशासन ने गाइड लाइन में कहा है कि कोविड-19 का डबल डोज वालों को ही गरबा में एंट्री मिल पाएगी ।

 

देखें आदेश

रास गरबा-डांडिया, भजन के आयोजन संबंध में आदेश-निर्देश 2021

जिला प्रशासन ने 17 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी किया है –

आयोजन स्थल की क्षमता का 50% या 200 व्यक्ति जो कम हो उस हिसाब से लोगों को एंट्री मिलेगी। इस तरह से देखा जाए तो 200 से अधिक लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी।

कार्यक्रम का आयोजन रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
आयोजन स्थल पर एंट्री और एग्जिट के गेट अलग होंगे।

जहां गरबा उस जगह को कम से कम 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा।

आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

गरबा में शामिल लोगों की जानकारी रजिस्टर में रखनी होगी।
गरबा करने जमा हो रहे लोगों को दोनों डोज के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा।

आयोजन के दौरान किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, फूहड़ता या अश्लीलता प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।

आयोजन से पहले स्थानीय थाने में जानकारी देनी होगी।

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