सराहनीय फैसला : साढ़े सात वर्षीय मासूम के साथ किया था दुष्कर्म.. ‘फास्ट्रैक कोर्ट’ में आरोपी को सुनाया 20 वर्ष की कठोर कारावास का सजा

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कमलनाथ दुबे

जांजगीर – चांपा 19 अक्टूबर 

 

 

 

फास्ट ट्रैक कोर्ट सक्ती के विशेष न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी ने साढ़े सात वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया है।

मामला जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है की 30 जुलाई की सुबह मासूम बालिका अपने घर के पास बच्चों के साथ झूला झूल रही थी तभी आरोपी आया और मासूम बालिका को गोद में उठाकर पास में बन रहे निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।

मासूम बालिका के चिल्लाने पर वहां खेल रहे बच्चों ने आरोपी को पत्थर मारा जिससे आरोपी बालिका को छोड़कर भाग गया।

घटना को मासूम बालिका ने घर आकर अपने परिवार के लोगों को बताया जिसके बाद उन्होंने मालखरौदा थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना मालखरौदा ने
आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय सक्ती में आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र पेश किया।

विशेष न्यायालय पॉस्को एक्ट ‘फास्ट ट्रैक’ कोर्ट सक्ती ने आरोपी राजेंद्र यादव को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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