प्रमोद मिश्रा
नई दिल्ली, 17 नवंबर 2021
देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते आगामी आदेश तक स्कूल और कॉलेजों को बंद किया गया है । लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी । इसके चलते यह फैसला लिया गया है । दरअसल, दिल्ली और एनसीआर (NCR) में प्रदूषण की वजह से हालात बेहद चिंताजनक है। इसी के चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग (Commission for Air Quality Management) ने मंगलवार को कई बड़े निर्देश दिए है। इनमें दिल्ली के 300 किमी के दायरे में 30 नवंबर तक पांच थर्मल पावर प्लांट को छोड़कर सभी को बंद किया जाएगा। इसके साथ ही अगले आदेश तक एनसीआर के सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं।
-कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ने ये भी निर्देश दिए कि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वालों को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए।
-एनसीआर में क्रमशः 10 और 15 साल से अधिक पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को सड़क से दूर रखा जाएगा।
-कुछ सरकारी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को छोड़कर 21 नवंबर तक एनसीआर में निर्माण और तोड़-फोड़ की गतिविधियों में रोक लगाई गई है।
एनसीआर में कम से कम 50% सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे और निजी संस्थानों को 21 नवंबर तक ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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21 नवंबर तक ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी
कमिशन ने ये भी कहा कि, 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है । केवल जरूरी सामानों की एंट्री पर पाबंदी नहीं रहेगी। वहीं, इसके अलावा रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा/डिफेंस को छोड़ कर सभी कंस्ट्रक्शन पर 21 नवंबर तक पाबंदी रहेगी। गौरतलब है कि बीते दिन दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में आ बनी जिसके बाद दिल्ली सरकार ने उत्तरी राज्यों के साथ बैठक कर प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में वर्क फ्रॉम होम नीति लागू करने के सुझाव दिए. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण मामले पर सुनवाई करते हुए लॉकडाउन लगाने का भी सुझाव दिया था ।