प्रमोद मिश्रा
नया रायपुर, 07 मार्च 2022
आज विधानसभा सत्र के उपरांत पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री टी एस सिंहदेव जी की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) ने पंचायत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार नियम, 2021 एवं अन्य राज्यों के पेसा नियमों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इस बैठक में पूर्णता अनुसूचित 14 जिले और 06 आंशिक अनुसूचित जिलों में पेसा नियम अंतर्गत ग्राम सभा, ग्राम सभा में ग्राम पंचायत की भूमिका, सचिव के कार्यभार, ग्राम सभा मे निर्णय, ग्राम सभा के सभापति/अध्यक्ष, बैठक की गणपूर्ति/कोरम, बैठक की कार्यवाही विवरण संधारण, ग्राम सभा बैठक आयोजन की कार्यवाही, ग्राम सभा की स्थाई समितियां, ग्राम सभा के निर्णय पर आपत्ति, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक, ग्राम सभा कोष, ग्राम सभा द्वारा विवाद समाधान के परंपरागत प्रथा, ग्राम सभा द्वारा सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण, ग्राम सभा द्वारा क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं का अनुमोदन, ग्राम सभा द्वारा गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभग्राही व्यक्तियों का चयन, विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण एवं प्रभावित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास करने से पहले ग्राम सभा का परामर्श (भू-अर्जन), परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री और खपत को विनियमित करने का प्रबंध करने की शक्ति, लघु वनोपज का स्वामित्व अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अतिक्रमण को रोकने और अनुसूचित जनजाति की किसी भी अवैध रूप से अतिक्रमण भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए उचित कार्रवाई करने की शक्ति, अनुसूचित जनजातियों को धन उधार पर नियंत्रण की शक्ति, बाजार नियंत्रण की शक्ति, सामाजिक क्षेत्र के सभी संस्थानों एवं कर्मचारियों पर नियंत्रण की शक्ति, विभागों एवं पंचायत द्वारा ग्राम सभा निर्णय का अनुपालन, आदिवासी उपयोजनाओं के लिए अन्य योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण करने की शक्ति,आदिवासी उपयोजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण करने की शक्ति, श्रम शक्ति, अंधविश्वास जादू टोना आदि से संबंधित मामले समेत इस बैठक में चर्चा का मुख्य विषय रहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों के लिए पुर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने से पहले उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की अनुमति को अनिवार्य किया जाएगा, नीलामी द्वारा और खनिजों के दोहन के लिए रियायत प्रदान करने के लिए उपयुक्त अवसर पर ग्राम सभा या पंचायतों की पूर्व सिफारिश अनिवार्य की जाएगी, ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रीति-रिवाजों को सुरक्षित रखने और उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए सक्षम होगी, क्षेत्रों में लघु जल निकाय की योजना और प्रबंधन उचित स्तर पर पंचायत को सौंपा जाएगा इन सभी विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने के उपरांत पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने विभागीय अधिकारियों को अपने सुझाव दिए।
मंत्रि-परिषद संक्षेपिका छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) नियम, 2021 का प्रारूप पर अभिमत पर हुई चर्चा
इस बैठक में पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने उपरांत 14 अनुसूचित जिलों और 06 आंशिक अनुसूचित जिलों में ग्राम सभा की संरचना शक्ति तथा कार्य प्रणाली, नए ग्राम का गठन, ग्राम सभा की संरचना ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य, ग्राम सभा का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सचिव का कार्य, ग्राम सभा के प्रति कर्तव्य एवं दायित्व, ग्राम सभा की बैठकों की तारीख स्थान व समय, ग्राम सभा की गणपूर्ति/कोरम, निर्णय लेने का तरीका, ग्राम सभा की अभिलेख संधारण प्रक्रिया ग्राम सभा की संयुक्त बैठक ग्राम सभा के निर्णय पर आपत्ति ग्राम सभा के निर्णय पर की अवहेलना ग्राम सभा की समिति समानांतर निकाय महिला सभा एवं अन्य सभा की बैठक ग्राम सभा की रिपोर्ट संसाधन योजना और प्रबंधन समिति शांति एवं न्याय, जिला जनजातीय मंत्रणा परिषद समेत महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व आंध्र प्रदेश मॉडल पेसा की तुलनात्मक समीक्षा की।
प्रमुख अभियंता कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की बैठक में पिछले विकास कार्यों की हुई समीक्षा
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने जिलेवार विकास कार्यों की समीक्षा की जिसमें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का गोशवारा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का जिलेवार विवरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जा रहे अप्रारंभ कार्यो का गोशवारा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जा रहे अप्रारंभ कार्यों का जिलेवार विवरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जा रहे अपूर्ण कार्यों का वर्षवार गोशवारा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अपूर्ण कार्यों की जिलेवार/वर्षवार विवरण, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण कराये जाने की कार्ययोजना ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कराये जा रहे अन्य विभाग के कार्यों की योजनावार जानकारी, 2017-18 एवं उसके पूर्व के अपूर्ण कार्यों की जानकारी समेत अन्य जानकारी प्राप्त कर पंचायत मंत्री श्री टी एस सिंहदेव ने आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये। इस बैठक में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रमुख सचिव रेणु पिल्लई समेत वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।