CG में धोखाधड़ी : दूसरे कर्मचारियों का पैसा फर्जी तरीके से अपने खाते में लेता था मोहम्मद फिरोज, कर्मचारियों की शिकायत के बाद भेज गया जेल

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■ कर्मचारियों की मेहनत का पैसा फर्जी तरीके से डकारता रहा कार्यालय में पदस्थ मोहम्मद फिरोज़…विश्वास तोड़ने की दो धाराओं के तहत मामला दर्ज़

■ वह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्षेत्रीय लेखा कार्यालय में पेंशन के पैसे पर फिरोज़ ने की धोखाधड़ी, खुद के खाते में ले लिया दूसरों के हक का पैसा

प्रमोद मिश्रा

 

 

 

रायपुर, 26 मार्च 2022

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कर्मचारियों की मेहनत का पैसा फर्जी तरीके से डकारने वाले आरोपी मोहम्मद फिरोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है । दरअसल, मोहम्मद फिरोज पर आरोप है कि पेंशन के पैसे को फिरोज ने अपने खुद के खाते में डलवा लिया ।

शिकायतकर्ता ने शिकायत में लिखा है कि वह केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड क्षेत्रीय लेखा कार्यालय न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर में क्षेत्रीय लेखाधिकारी के पद पर पदस्थ है। उनके आफिस में वरिष्ठ लेखापाल के पद पर कार्यरत मोहम्मद फिरोज द्वारा दो एनपीएस कर्मचारियों के खाता की राशि को अनाधिकृत रूप से बेईमानीपूर्वक अपने खाता में ट्रांसफर कर सरकारी धन का अपने हित में दुरूपयोग किया है। जिसके संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

 

 

 

आवेदन के अवलोकन पर प्रथम दृष्टया अपराध धारा 420, 409 भा0द0वि0 का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

 

 

 

 

ऐसे हुआ मामले का भंडाफोड़

23/03/2022 को इस कार्यालय में यह देखा गया कि कार्यालय के आधिकारिक मेल आईडी (zaoraipur@yahoo.com) में प्राप्त 2 ई-मेल कुछ घंटो के बाद किसी के द्वारा हटा दिए गये थे। इस कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर की गई जांच के बाद पता चला कि मोहम्मद फिरोज ने यह कुकृत्य किया था।

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विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि इसके लिए इनसे एक स्पष्टीकरण मांगा गया और उस स्पष्टीकरण में इन्होने स्वीकार किया है कि अपने व्यक्तिगत खाते में राशि प्राप्त करने के लिए सरकारी धन का दुरूपयोग किया और खुद को बचाने के लिए ई-मेल को हटा दिया था। आपके त्वरित संदर्भ के लिए उनके द्वारा प्राप्त स्वीकृति पत्र की एक प्रति भी इसके साथ संलग्न की गई है। एनएसडीएल से अपने व्यक्तिगत बचत खाते में इन्होने रू. 6,47,942 का अनुचित राशी स्थानांतरित कर दिया था।

 

क्या है NPS?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक अंशदायी पेंशन प्रणाली है। जिसमें अभिदाताके अंशदान के साथ-साथ नियोक्ता के रूप में संबंधित सरकार के समान अंशदान को कर्मचारी के व्यक्तिगत पेंशन खाते में एकत्र और संचयी किया जाता है। एनपीएस केन्द्र सरकार (सशस्त्रबलों को छोड़कर) और केन्द्रीय स्वायत्तनिकायों के उन सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 या उसके बाद हुई हो।

धारा 409 को जानें

भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अनुसार, जो भी कोई लोकसेवक के नाते अथवा बैंक कर्मचारी, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में किसी प्रकार की संपत्ति से जुड़ा हो या संपत्ति पर कोई भी प्रभुत्व होते हुए उस संपत्ति के विषय में विश्वास का आपराधिक हनन करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा।

 

धारा 420 क्या है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अनुसार, जो कोई धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से धोखा देने वाले व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है, या संपूर्ण या मूल्यवान सुरक्षा के किसी भी हिस्से को बदलने या नष्ट करने के लिए, या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है, और जो सक्षम है या पूर्ण में परिवर्तित किया जा रहा है या किसी मूल्यवान प्रतिभूति का कोई भाग, या ऐसी कोई भी चीज़ जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद है, और जो सक्षम है या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित की जा रही है, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकती है, और वह भी उत्तरदायी होगा सही करने के लिए।

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