प्रमोद मिश्रा
रायपुर, 09 नवंबर 2022
छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में अपात्रों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के मामले में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांजगीर जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी के एस तोमर को निलंबित कर दिया है । जिला शिक्षा अधिकारी तोमर पर अपने कार्यकाल के दौरान अपात्रों को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का मामला सामने आया तंग जिसे जांच में सही पाया गया है ।
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि के इस तोमर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । इस दौरान लोक शिक्षण संचालनालय में अटैच रहेंगे ।
क्या था मामला?
तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी केएस तोमर (District Education Officer KS Tomar) का एक नया कारनामा सामने आया था । वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी (District Education Officer Janjgir Champa) ने 2020 में हुए अनुकंपा नियुक्ति की जांच के बाद 4 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था । कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा अधिकारी डी के कौशिक (District Education Officer DK Kaushik) के मुताबिक तत्कालीन डीईओ ने अपात्र लोगो को अनुकंपा नियुक्ति दी । इस फर्जीवाड़े को नियम अनुसार बनाने के लिए गलत शपथ पत्र का सहारा लिया गया है ।
नियमों को दरकिनार कर गवर्नमेंट टीचर के बेटे, बहन और बहू को नियुक्ति दे दी गई। जबकि शासन के नियमानुसार किसी परिवार में शासकीय कर्मचारी है, तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संयुक्त संचालक ने गलत नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही नियुक्ति देने वाले अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ DEO से अभिमत मांगा गया है।
जांजगीर-चांपा जिले में कोरोना काल के दौरान साल 2020 में अपात्र लोगों को अनुकंपा नियुक्ति देने की शिकायत अधिवक्ता अश्वनी शुक्ला ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से की थी। इस पर संभागीय संयुक्त संचालक ने जांच के आदेश दिए और प्रतिवेदन मांगा। जांच में पता चला है कि तत्कालीन DEO केएस तोमर के कार्यकाल में नियुक्तियां दी गई है। इसमें से एक उम्मीदवार आशुतोष दुबे की अनुकंपा नियुक्ति को DEO ने निरस्त कर दिया था।