7 Jun 2026, Sun

CG में धर्मांतरण के मामले में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर को जेल : लोगों को इकट्ठा कर धर्मांतरित कराने का किया था प्रयास, रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर जेल दाखिल

• कोर्ट ने सुनाया फैसला

• धर्मांतरण कराने के साथ हिंदू देवी – देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी जा आरोप

अंबिकापुर, 29 जनवरी 2026

 

 

धर्मान्तरण के मामले मे अंबिकापुर पुलिस ने 66 साल की रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो को गिरफ्तार करने के बाद अंबिकापुर न्यायालय में पेश किया था जहां न्यायालय के आदेश पर आरोपिया को जेल दाखिल करा दिया गया है ।

प्रार्थी रोशन तिवारी निवासी मठपारा थाना अम्बिकापुर द्वारा थाना गांधीनगर मे रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 25/01/26 को ओमेगा टोप्पों के द्वारा अपने घर पर अत्यधिक लोगों को ईक्टठा कर हिन्दू धर्म के विषय में आपत्तिजनक टिका-टिप्पणी कर ईसाई धर्म में लोगों को धर्मांतरित करने के संबंध में प्रोत्साहित किया जा रहा था, मामले मे प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर मे अपराध क्रमांक 46/26 धारा 270, 299 बी. एन. एस. एवं छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय अधिनियम की धारा 5 (क) का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा मामले मे जांच विवेचना कर प्रकरण की आरोपिया ओमेगा टोप्पो पिता स्व. सामुएल टोप्पो उम्र 66 वर्ष निवासी नमनाकला थाना गांधीनगर के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करने का सबुत पाये जाने से प्रकरण मे आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, न्यायालय के आदेश पर रिटायर्ड ड्यूटी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो को जेल दाखिल कर दिया गया है।

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