छत्तीसगढ़ : स्कूलों को लेकर जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी, अब स्कूलों को सेनेटाइज के साथ करना होगा इन नियमों का पालन

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 19 फरवरी 2021

छत्तीसगढ़ में 15 फरवरी से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं । इसके बाद लगातार स्कूलों के शिक्षक और छात्रों की कोरोना पॉजिटिव आने की खबर सामने आ रही थी ।इसके बाद आज लोक शिक्षण संचालक ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए सभी स्कूलों को सैनिटाइज करने के साथ कई नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिया है । शिक्षा विभाग के डीपीआई ने संज्ञान में लेते हुए सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है. जिसमें कहा गया है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए. जिन छात्रों, शिक्षकों को सर्दी, खांसी और बुखार है, उनको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाए. साथ ही संक्रमित मिले छात्र और शिक्षकों के इलाकों को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए ।

 

 

लोक शिक्षण संचालक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा देना एक चुनौती है. इसके साथ ही प्रदेश के कई शासकीय और अशासकीय स्कूलों को खोले जाने के संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं. आदेश के तहत कोरोना गाईडलाइन की सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी विभाग को दी गई है. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि स्कूलों को उचित तरीके से सेनेटाइज कर लिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाए ।

 

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