ट्रांसफर ब्रेकिंग : इस माह छत्तीसगढ़ में खुलेगा तबादले पर लगा बैन! कैबिनेट की मीटिंग में लगेगी अंतिम मुहर, शिक्षकों के लिए भी बदलेगा ट्रांसफर का नियम,पढ़िये इस बार कैसा होगा ट्रांसफर नीति

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 01 जुलाई 2021

छत्तीसगढ़ में जल्द ही ट्रांसफर पर लगा बैन हटने वाला है । आपको बताते चले कि विगत 2 वर्षों से राज्य में ट्रांसफर पर बैन लगा है जो अब 2 वर्षों बाद 10 जुलाई को खुल सकता है । हज़ारों कर्मचारी ट्रांसफर पर लगे बैन के खुलने का इंतजार कर रहे है । इस बार ट्रांसफर पर लगे बैन खुलने से कर्मचारी अपने मनचाही जगह पर जा सकेंगे।

 

 

 

आपको बता दें कि राज्य में सत्ता बदलने के बाद वर्तमान सरकार ने वर्षों से तबादला पर लगे प्रतिबन्ध को हटाया ,जिससे हजारों कर्मचारियों को फायदा हुआ ,उसके बाद फिर से पिछले लगभग 2 वर्ष से ट्रांसफर पर कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

राज्य में कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर के नए नियम बनाये जाने की खबर है ,इस नए नियम के तहत ही अब कर्मचारियों के ट्रांसफर किये जायेंगे। नए नियम में बहुत कुछ बदलाव किये गए है जो पहले की अपेक्षा काफी अलग है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब किसी भी जगह से कर्मचारियों का तबादला वहां पदस्थ और रिक्त संख्या के अनुपात में की जाएगी। साथ ही शहरी और ग्रामीण लोकेशन में रिक्त संख्या के अनुपात को भी विशेष ध्यान में रखकर ही कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाएगा।

शिक्षकों के लिए क्या होगी प्रक्रिया

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों का ट्रांसफर विषय और पद के आंकलन के बाद होने की बात कही जा रही है। नए शिक्षा निति में भी इस बात पर जोर दिया गया है। जिस स्कूल में पहले से शिक्षक की कमी है वहां के शिक्षक का तबादला नहीं किया जाएगा।

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शासन स्तर पर ट्रांसफर के विषय में एक बड़ी बैठक जल्द होने वाली है। जिसमे वर्ष 2021 में होने वाले कर्मचारियों के तबादले पर फैसला हो सकती है। तबादला पर लगे प्रतिबन्ध हटने से कर्मचारी अपने मनचाही जगह पर जा सकेंगे ।

वर्ष 2021 में होने वाले कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए नए नियम और आदेश -कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रसारित किया जायेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रांसफर के लिए आवेदन की प्रक्रिया जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकती है।

ट्रांसफर के लिए आवेदन करने की अवधि एक माह होगी। इस अवधि में तबादला चाहने वाले कर्मचारी निर्धारित फार्म में जानकारी भरकर जमा कर सकते है।

कर्मचारियों का तबादला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही होगा। सभी जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त किये जा चुके है ,जो ट्रांसफर सम्बन्धी प्रक्रियाओं का आंकलन करते हुए प्रस्ताव को अंतिम रूप देंगे।

मध्यप्रदेश में ट्रांसफर 1 जुलाई से

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर पर बैन हटा दिया गया है और यहाँ 1 जुलाई 2021 से कर्मचारी ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकते है। मध्यप्रदेश में ट्रांसफर के लिए कुछ नए नियम बनाये गए है जिसके अंतर्गत ही कर्मचारियों का ट्रांसफर हो सकेगा।

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