प्रमोद मिश्रा,
असम, 01 मई 2023
असम की सरकार शराब पीने के आदी 300 पुलिसकर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का विकल्प देने जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 30 अप्रैल को कहा कि इन पुलिसकर्मियों को शराब की लत है। इस वजह से वे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं। शराब पीने की वजह से उनका शरीर भी कमजोर हो गया है। लोगों ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें भी की हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग में 300 अधिकारी और कर्मचारी शराब पीने के आदी हैं। ऐसे कर्मचारियों को पहले से ही VRS देने का नियम है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। इस तरह की VRS देने का अन्य जगहों पर भी चलन है, लेकिन असम में ऐसा पहली बार हो रहा है।
VRS लेने वाले पुलिसकर्मियों को मिलता रहेगा पूरा वेतन
असम में पुलिसकर्मियों को VRS देनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पुलिसकर्मियों को पूरा वेतन मिलता रहेगा। वहीं, रिटायरमेंट के बाद खाली पदों पर 300 नई भर्तियां की जाएंगी। वहीं, राज्य में ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है।
बता दें कि 10 मई को असम में बीजेपी की सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री राज्य में प्रशासन के कामकाज को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हैं।
गुजरात में सात दशक से ज्यादा समय से शराब बेचने और पीने पर पाबंदी है। वहीं, बिहार, सिक्किम, नगालैंड, लक्ष्यद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा के अलावा मणिपुर के कुछ जिलों में शराब बेचना और पीना गैरकानूनी है।
11% भारतीयों को रोज शराब पीने की लत
भारत भारत शराब पीने के मामले में दुनिया में सातवें स्थान पर है। देश में हर साल करीब 66.3 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। वहीं, 11% भारतीयों को रोज शराब पीने की लत है। 88% भारतीय 25 साल से भी कम उम्र में शराब पीना शुरू कर रहे हैं।
असम में 300 शराबी पुलिसकर्मियों को रिटायर्ड किया:CM बोले- शराब के आदी पुलिसवालों का शरीर कमजोर हुआ; खाली पदों पर नई भर्तियां होंगी
गुवाहाटी3 घंटे पहले
असम की सरकार शराब पीने के आदी 300 पुलिसकर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) का विकल्प देने जा रही है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 30 अप्रैल को कहा कि इन पुलिसकर्मियों को शराब की लत है। इस वजह से वे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं कर पाते हैं। शराब पीने की वजह से उनका शरीर भी कमजोर हो गया है। लोगों ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें भी की हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस विभाग में 300 अधिकारी और कर्मचारी शराब पीने के आदी हैं। ऐसे कर्मचारियों को पहले से ही VRS देने का नियम है, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया। इस तरह की VRS देने का अन्य जगहों पर भी चलन है, लेकिन असम में ऐसा पहली बार हो रहा है।
VRS लेने वाले पुलिसकर्मियों को मिलता रहेगा पूरा वेतन
असम में पुलिसकर्मियों को VRS देनी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पुलिसकर्मियों को पूरा वेतन मिलता रहेगा। वहीं, रिटायरमेंट के बाद खाली पदों पर 300 नई भर्तियां की जाएंगी। वहीं, राज्य में ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है।
बता दें कि 10 मई को असम में बीजेपी की सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री राज्य में प्रशासन के कामकाज को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे हैं।
ये मैप प्रतीकात्मक है।
ये मैप प्रतीकात्मक है।
गुजरात में सात दशक से ज्यादा समय से शराब बेचने और पीने पर पाबंदी है। वहीं, बिहार, सिक्किम, नगालैंड, लक्ष्यद्वीप, मिजोरम, त्रिपुरा के अलावा मणिपुर के कुछ जिलों में शराब बेचना और पीना गैरकानूनी है।
11% भारतीयों को रोज शराब पीने की लत
भारत भारत शराब पीने के मामले में दुनिया में सातवें स्थान पर है। देश में हर साल करीब 66.3 करोड़ लीटर शराब की खपत होती है। वहीं, 11% भारतीयों को रोज शराब पीने की लत है। 88% भारतीय 25 साल से भी कम उम्र में शराब पीना शुरू कर रहे हैं।
मेडिकल जर्नल द लैंसेट में पब्लिश रिसर्च के अनुसार बुजुर्गों की तुलना में जवानों का शराब पीना ज्यादा खतरनाक है। यानी जवानों को शराब पीने से ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ने जियोग्राफिक रीजन (भौगोलिक क्षेत्र), उम्र और जेंडर के आधार पर 204 देशों में शराब पीने वालों पर यह रिसर्च किया है।
रिसर्च में पाया गया कि 15 से 39 साल की उम्र के लोगों को शराब पीने पर ज्यादा खतरा होता है। 2020 में बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने वालों में 59.1% लोग 15 से 39 साल की उम्र वाले थे। इनमें से 76.7% पुरुष थे।
किस राज्य में शराब पीने की कानूनी उम्र क्या है?
राजस्थान, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी में 18 साल शराब पीने की उम्र है। वहीं, केरल में 23 साल, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में 25 साल है। इसके अलावा अन्य सभी राज्यों में 21 साल शराब पीने पी कानूनी उम्र है।