कलेक्टर ने राजनीतिक दल एवं स्टैंडिग कमेटी की बैठक ली

छत्तीसगढ़

प्रमोद मिश्रा

राजनांदगांव, 26 मार्च 24। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज कलेक्टारेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत राजनीतिक दल एवं स्टैंडिग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के लिए आम निर्वाचन की घोषणा कर दी गई है। जिसके तहत राजनांदगांव जिला अंतर्गत आने वाले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव के लिए आम निर्वाचन कार्यक्रम घोषित किया गया है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव की सीट अनारक्षित है। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन गुरूवार 28 मार्च 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि गुरूवार 4 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 पूर्वान्ह 11 बजे से होगी। नाम वापसी की अंतिम तिथि सोमवार 8 अप्रैल 2024 अपरान्ह 3 बजे तक है। मतदान शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 को होगी। पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक एवं मोहला-मानपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगा। मतगणना मंगलवार 4 जून 2024 को सुबह 8 बजे से होगी। गुरूवार 6 जून 2024 के पूर्व निर्वाचन संपन्न होगा।

 

 

 



कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 6-राजनांदगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। आदर्श आचरण संहिता का प्रभाव 6 जून 2024 तक रहेगा। प्रचार-प्रसार हेतु धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जायेगा। शासकीय व सार्वजनिक स्थलों का उपयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा। धारा 144 सम्पूर्ण लोकसभा क्षेत्र में प्रभावशील है। बिना अनुमति के कोई निजी, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें 5 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना हो, नहीं हो सकेंगे। छूट प्राप्त व्यक्ति अथवा संस्था को छोड़कर अन्य कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगें। ध्वनि विस्तार यत्रों का उपयोग उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से ही किया जाएगा। राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रचार-प्रसार हेतु अस्थाई कार्यालय खोलने, वाहनों का उपयोग करने, सभा, रैली इत्यादि करने सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे।

इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 6 हजार 156 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 4 हजार 818 तथा अन्य मतदाताओं की संख्या 5 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75-राजनांदगांव में मतदान केन्द्रों की संख्या 223 एवं कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 13 हजार 428 है। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 4 हजार 611 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 8 हजार 815 तथा अन्य मतदाताओं की संख्या 2 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76-डोंगरगांव में मतदान केन्द्रों की संख्या 252 तथा कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख 4 हजार 342 है। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 1 लाख 2 हजार 709 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 1 हजार 633 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77-खुज्जी में मतदान केन्द्रों की संख्या 261 एवं कुल मतदाताओं की संख्या 1 लाख 92 हजार 137 है। इसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 95 हजार 439 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 96 हजार 698 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 78-मोहला-मानपुर में मतदान केन्द्रों की संख्या 237 एवं कुल मतदाताओं की संख्या 17 हजार 344 एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 5 हजार 502 तथा सर्विस वोटर्स की संख्या 1 हजार 198 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71-पंडरिया में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 3 हजार 532 एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1 हजार 549 तथा सर्विस वोटर्स की संख्या 72 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72-कवर्धा में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2 हजार 977 एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1 हजार 120 तथा सर्विस वोटर्स की संख्या 64 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 हजार 370 एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 627 तथा सर्विस वोटर्स की संख्या 89 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74-डोंगरगढ़ (अनुसूचित जाति) में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2 हजार 37 एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 423 तथा सर्विस वोटर्स की संख्या 187 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75-राजनांदगांव में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 हजार 497 एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 645 तथा सर्विस वोटर्स की संख्या 248 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76-डोंगरगांव में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2 हजार 84 एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 274 तथा सर्विस वोटर्स की संख्या 217 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77-खुज्जी में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 2 हजार 64 एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 305 तथा सर्विस वोटर्स की संख्या 179 है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 78-मोहला-मानपुर में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1 हजार 783 एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 559 तथा सर्विस वोटर्स की संख्या 142 है।

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नाम-निर्देशन

व्यवस्था अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 6-राजनांदगांव अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर कक्ष क्रमांक 2 कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव में नाम निर्देशन कक्ष की व्यवस्था की गई है। साथ ही विधानसभावार सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71-पंडरिया अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंडरिया श्री संदीप ठाकुर, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72-कवर्धा अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कवर्धा श्री अनुपम आशीष टोप्पो, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73-खैरागढ़ अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खैरागढ़ श्री टंकेश्वर प्रसाद साहू, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74-डोंगरगढ़ (अनुसूचित जाति) अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगढ़ श्री उमेश कुमार पटेल, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75-राजनांदगांव अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजनांदगांव श्री अतुल विश्वकर्मा, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 76-डोंगरगांव अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व डोंगरगांव श्री मनोज कुमार मरकाम, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 77-खुज्जी अंतर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजनांदगांव श्रीमती इंदिरा नवीन सिंह तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 78-मोहला-मानपुर अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला श्री हेमेन्द्र भुआर्य सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाये गये है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र 28 मार्च 2024 से 4 अप्रैल 2024 तक (लोक अवकाश को छोड़कर) प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे से अपरांह 3 बजे तक लिए जायेंगे। अभ्यर्थी, उनके प्रस्तावक एवं निर्वाचन अभिकर्ता सभी मिलाकर अधिकतम 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग आफिसर के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। अमृत द्वार से प्रवेश कर कलेक्टोरेट के मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए न्यायालय कलेक्टर कक्ष कमांक-2 में पहुंच सकेंगे। कलेक्टोरेट के स्टॉफ पूर्वान्ह 10 तक अमृत द्वार से प्रवेश कर कलेक्टोरेट के पिछले द्वार से अपने कार्यालय में प्रवेश कर सकेंगे। 100 मीटर के दायरे तक अभ्यर्थी एवं उनके अभिकर्ता के कुल तीन वाहनों को ही आने की अनुमति होगी। वाहनों के उपयोग हेतु पूर्व से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।निर्वाचन लडऩे वाले सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जमा की जाने वाली निक्षेप राशि 25000 रूपए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 12500 रूपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र प्रारूप 2ए कलेक्टर कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के पास बने हॉल में नियुक्त किये गये कर्मचारी से प्राप्त किये जा सकेंगे। मतदाता सूची का अवलोकन उसी हॉल में संबंधित कर्मचारी के माध्यम से कर सकेंगे। निक्षेप राशि नगद जमा कर रसीद प्राप्त किये जा सकेंगे। निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी को एक पृथक बैंक अकाउट नामांकन दाखिल करने के कम से कम 1 दिन पूर्व खोलना होगा एवं नामांकन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी को इस पृथक बैंक अकाउंट का उल्लेख करना होगा।

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बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं इंडियन ओवरसीस बैंक में खाता खोले जाने पर तत्काल चेक बुक प्रदाय किये जाने की व्यवस्था है, अन्य बैंकों में खाता खोले जाने पर अभ्यर्थी को नियत समयावधि में उनके घर पर डाक के माध्यम से चेक बुक प्राप्त होगा। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा किए जाने वाले निर्वाचन व्यय की सीमा 95 लाख रूपए होगी। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी कमेटी)- कलेक्टर ने बताया कि राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। लोकसभा स्तर पर भी एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम, पता एवं मुद्रित प्रतियों की संख्या छपा होना आवश्यक है।

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