छत्तीसगढ़ : गणेश भगवान जी के उत्सव के लिए कलेक्टर ने किया दिशा – निर्देश जारी, मूर्ती कितनी बड़ी हो…विसर्जन में कितने लोग हो मौजूद…कलेक्टर ने आदेश में किया तय

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प्रमोद मिश्रा

रायपुर, 28 जुलाई 2021

रायपुर ब्रेकिंग

 

 

पूरे देश मे गणेशोत्सव को लेकर खुशी का माहौल है । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गणेशोत्सव के लिए दिशा निर्देश जारी किया है । आपको बताते चले कि कलेक्टर ने अपने आदेश में भगवान गणेश जी की मूर्ति की साइज के साथ पंडाल और विसर्जन को लेकर नियम तैयार किये है ।

गणेशोत्सव लिए जिला प्रशासन का निर्देश।

मूर्ति की उंचाई एवं चौड़ाई 4×4 फिट से अधिक न हो।

मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15×15 फिट से अधिक न हो।

पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह हो ।

पंडाल एवं सामने 5000 वर्गफिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो।

पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल न हो,

दर्शको एवं आयोजको के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेगे।

किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक न हो।

मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें

दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियो का नाम पता मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए

कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके ।

मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 04 सीसीटीवी लगायेगा, कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी ।

भोज, भंडारा, जगराता अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होगी ।

मूर्ति विसर्जन के लिए 4 से अधिक व्यक्ति नहीं जा सकेंगे ।

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